- केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) की दस्तावेज पहचान संख्या (डिन) कल यानी 08 नवम्बर, 2019 से अमल में आ जाएगी।
- अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से जुड़ी इस क्रांतिकारी डिन प्रणाली का सृजन केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के निर्देश पर हुआ है और अब से सीबीआईसी के किसी भी पत्र-व्यवहार इत्यादि में दस्तावेज पहचान संख्या (डिन) का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
- सरकार ने प्रत्यक्ष कर प्रशासन या व्यवस्था में डिन प्रणाली को पहले ही अमल में ला दिया है। यह अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के सरकारी लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक और अहम कदम है।
- इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के जरिए भी यह संभव होगा।
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड की दस्तावेज पहचान संख्या 08 नवम्बर, 2019 से अमल में आ जाएगी